हिमाचल क्राइम न्यूज ब्यूरो दिल्ली। शालिनी वर्मा राष्ट्रपति ने मौलिक अधिकारों के नियम 56 की धारा (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जनहित में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) (सीएंडसीई) के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी। ये सभी प्रधान आयुक्त , आयुक्त , अपर आयुक्त , उपायुक्त और सहायक आयुक्त आदि पद के अधिकारी हैं। इन सभी 15 अधिकारियों को तीन महीने की अवधि के लिए वेतन और भत्तों के समान राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि (वेतन और भत्ते) की गणना उसी दर पर की जाएगी जो उनमें से प्रत्येक को सेवानिवृत्ति से ऐन पहले प्राप्त हो रही होती। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) , राजस्व विभाग , वित्त मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक के लिए इस आशय का पृथक आदेश आज जारी किया गया। इन अधिकारियों का विवरण निम्नलिखित है: 1. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव , आईआरएस (सीएंडसीई 1984 बैच) , वर्तमान में महानिदेशक (ऑडिट...
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