हिमाचल क्राइम न्यूज़ शिमला। शिल्पी बेक्टा (ट्रेनी) हिमाचल में कर्मचारियों के एरियर, अनुबंध अवधि को पेंशन में गिने जाने वाले लाभ, नियमित होने के बाद से जुड़े वित्तीय लाभ, पेंशनर्स का एरियर आदि की देनदारी की एक बड़ी रकम बनती है. हाईकोर्ट के अलग-अलग आदेश के बाद खजाने पर ये बोझ आया है. पांच अदालती आदेश ऐसे हैं, जिन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की नींद उड़ा रखी है. हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि वित्तीय लाभों की देनदारी को लेकर खाली खजाने का तर्क नहीं चलेगा. हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि हर हाल में वित्तीय लाभ देने ही होंगे. इसके लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. अब ये वित्तीय लाभ देने के लिए धन की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने सभी संबंधित विभागों की एक बैठक बुलाई है. ये बैठक आज यानी सोमवार को सचिवालय में शाम चार बजे होगी. इस बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के बाद खजाने पर पड़ने वाले बोझ का आकलन होगा. देनदारी कैसे चुकाई जाए, इस पर मंथन होगा. बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर व पांच मामलों से ...