हिमाचल में अब 15 वर्ष पुराने वाहन होंगे scrapped, आई नई पॉलिसी

हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। ब्यूरो


देश में सड़कों पर बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल वाहनों की संख्या से पर्यावरण दूषित हो रहा है. ऐसे में पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है.

इसके तहत सड़कों पर 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा. केंद्र सरकार ने इस नियम को 25 सितंबर 2021 को लागू किया था. हालांकि अभी ये पॉलिसी सरकारी वाहनों पर ही लागू है. निजी वाहन मालिक स्वेच्छा से पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

15 साल पूरा होने पर खुद ही पंजीकरण होगा रद्द
भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 29 (ई) के तहत 16 जनवरी 2023 को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के नियमों को लेकर संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी थी.

इस अधिसूचना के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक 15 साल पूरे होने पर सरकारी वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया है. इसी तरह से सरकारी वाहनों के पंजीकरण के 15 साल पूरे होते ही अब खुद ही पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द समझा जाएगा. ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुके हैं.

अब तक 389 वाहन हो चुके हैं स्क्रैप

प्रदेश में 15 साल पुराने कुल 389 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं. परिवहन विभाग की ओर से इस साल 8 जुलाई तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 168 सरकारी वाहनों सहित 221 निजी वाहनों को पड़ोसी राज्य में स्थापित (आरवीएसएफ) केंद्र के माध्यम से स्क्रैप किया जा चुका है. वहीं, प्रदेश में 31 मार्च 2023 तक 15 साल पूरा कर चुके सरकारी वाहनों की संख्या 7,436 थी, जो 8 जुलाई 2024 तक बढ़कर 7,554 तक पहुंच गई. करीब 16 महीने के अंतराल में 15 साल पूरा कर चुके 118 वाहन इस संख्या में और जुड़े हैं.

हिमाचल में अभी नहीं स्क्रैपिंग की सुविधा
प्रदेश में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में अभी पड़ोसी राज्यों में ही वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है जिसमें अभी तक 168 सरकारी व 221 निजी वाहनों को पड़ोसी राज्य में स्थापित (आरवीएसएफ) केंद्र के माध्यम से स्क्रैप किया गया है. हालांकि हिमाचल में भी सभी जिलों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोलने के लिए इच्छुक निवेशकों से आवेदन आमंत्रित किए थे जिसके लिए अंतिम तारीख 20 फरवरी 2024 निर्धारित की गई थी.

इस अवधि तक परिवहन विभाग को कुल 88 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें सभी तरह की औपचारिकताएं पूरा करने पर 80 आवेदकों को नियमों के तहत लाइसेंस देने के लिए सहमति जारी की गई है. इसके अलावा अभी तक केवल एक ही आवेदन ऑनलाइन (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो परिवहन विभाग के पास विचाराधीन है.

निजी वाहन स्क्रैप करने पर मिलेगी 25 फीसदी की छूट
हिमाचल में अभी तक निजी वाहनों के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा जरूरी नहीं है लेकिन इसके बाद भी अगर व्यक्ति अपने 15 साल पुराने वाहन को स्वेच्छा से स्क्रैप करना चाहता है तो इसके लिए उसे पोर्टल पर उपलब्ध mstc की साइट पर जाकर आवेदन करना होगा. इस दौरान बाहरी  राज्यों में स्थापित नजदीक के स्क्रैप केंद्र वाहन को लेकर जरूरी जानकारी देनी होगी. आवेदन के वक्त वाहन मालिक पुराने वाहन की कीमत भी भर सकता है.
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