उच्चतम न्यायालय का आया ये फैसला, राज्य सरकार को करना होगा लागू

 हिमाचल क्राइम न्यूज़

शिमला। लीगल डेस्क



हिमाचल प्रदेश में जेबीटी भर्ती के लिए बीएड करने वाले भी पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों का हवाला देते हुए इन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से जेबीटी-डीएलएड अभ्यर्थियों सहित प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एनसीटीई के वर्ष 2018 के नियमों अनुसार भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश भी दिए हैं।


शुक्रवार को प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित नियम प्राथमिक शिक्षा विभाग के साथ-साथ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। 



न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने याचिकाओं को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि वह 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे। कोर्ट के इस फैसले से अब जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र होंगे।


याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें भी जेबीटी भर्ती के लिए कंसीडर किया जाए। उन्होंने बीएड डिग्री धारक होने के साथ-साथ टेट की परीक्षा भी उतीर्ण कर रखी है। एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं। उल्लेखनीय है कि एनसीटीई के नियमों के तहत बीएड डिग्री धारक जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए पात्र बनाये गए हैं। नियुक्ति प्राप्त करने पर उन्हें 6 महीने का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा।






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