चरस रखने के मामले में नौ वर्षों की सजा भुगत रहा आरोपी हिमाचल हाईकोर्ट से बरी

हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। ब्यूरो



पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना डलहौजी में मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि 9 सितंबर 2013 को उसने आरोपी से एक किलो चरस पकड़ी थी।


मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने विशेष अदालत चंबा की अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने नंद लाल को चरस रखने का दोषी ठहराया था और उसे नौ वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित करने में नाकाम रहा है। इसके चलते उसे कैद से मुक्त किया जाए।



Note:-  हिमाचल क्राइम न्यूज़ की वेब पोर्टल पर विज्ञापन लगाने हेतु संपर्क करें 8354800009 या  मेल करेंhimachalcrimenews@gmail.com


Himachal Crime News
Nadaun District Hamirpur, Web Portal since June 2012.


  •  फेसबुक पेज को लाइक करें
  • 👇👇👇👇
  •  Facebook
  • इंस्टाग्राम में फॉलो करें
  • 👇👇👇👇
  • Instagram
  • यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
  • 👇👇👇👇
  • You Tube
  • ट्विटर में फॉलो करें
  • 👇👇👇👇
  • Twitter


Comments

जरा अन्य खबरों पर भी डाले नज़र

2026 का हिमाचल दिवस उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम धर्मशाला में आयोजित होगा

IGMC कांड: क्या डॉक्टर राघव नरुला का सस्पेंशन वापस लेगी सरकार, फिर बनेगी सीनियर डॉक्टरों की जांच कमेटी

किन्नौर: पहाड़ी से गिरा मलबा, दबी सवारियों के साथ HRTC बस

युवती ने लगाया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के भाई पर रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

10 जुलाई को होगा राजा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द

सीएम सुक्खू के गृह जिले में एक बड़े नेता का करीबी चिट्ठा समेत गिरफ्तार

Mustafizur Rahman: आईपीएल से बाहर हुए मुस्तफिजुर रहमान, एक्शन में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड; बुलाई आपात बैठक

हमीरपुर पुलिस कि बड़ी कामयाबी, चिट्ठे का मुख्य सप्लाई काबू

हिमाचल में और चार निकले कोविड-19 पॉजिटिव केस

Mathura: वेब सीरीज देख छात्रा का अपहरण... मांगी 30 लाख फिरौती, वारदात में दो युवक और एक महिला शामिल; पकड़े गए