दुकानदार ने चोरी के आरोप में नाबालिग को नंगा किया, आंखों में मिर्च डाली और बेरहमी से पीटा, FIR दर्ज

हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। अमन खांगटा


पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ दर्ज किया मामलाशिमला : हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. शिमला जिले के रोहड़ू में एक दुकानदार ने एक बच्चे के कपड़े उतारकर उसकी बुरी तरह पिटाई की और फिर उसकी आंखों में मिर्च डाल दी. बच्चे के साथ ये सलूक इसलिये किया गया क्योंकि उसने दुकान से खाने की कोई चीज चुराई थी.

नाबालिग पर चोरी का आरोप- पीड़ित लड़का नेपाली मूल का है, जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है. 30 जुलाई को रोहड़ू के टिक्कर में इस लड़के ने एक दुकान से खाने-पीने का सामान चुराया था. बताया जा रहा है कि दुकानदार ने उसे चोरी करते हुए देख लिया लेकिन बच्चा वहां से भागने में कामयाब हो गया.दुकानदार ने आंखों में डाली मिर्च- अगले दिन दुकानदार ने बच्चे को बीच बाजार में रोका और उसकी पिटाई कर दी. ये वाकया 31 जुलाई का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नाबालिग के पिता ने पुलिस को शिकायत दी है कि दुकानदार ने उसके बेटे को बेरहमी से पीटा और फिर उसके कपड़े उतारकर उसे बाजार में घुमाया. साथ ही बच्चे की आंखों में मिर्च भी डाल दी. जिस वक्त बच्चे के साथ ये सलूक किया जा रहा था उस वक्त आस पास कई लोग तमाशबीन बने हुए थे.

उसी दिन हुई बच्चे की मां की मौत-बताया जा रहा है कि बच्चे की मां बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी. जिस दिन बच्चे के साथ ये मारपीट का मामला हुआ उसी दिन शाम को बच्चे की मां ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पीड़ित के पिता ने पुलिस को बताया है कि आरोपी दुकानदार का नाम सोनी है, जिसने उसके 15 साल के बेटे को रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा और कई लोगों के सामने उसे निर्वस्त्र करके उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया.पुलिस ने किया मामला दर्ज- पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. डीएसपी रोहड़ू रविंद्र सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि आरोपी दुकानदार के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. इस मामले की जांच टिक्कर पुलिस चौकी के हेड कॉन्स्टेबल मदन सिंह करेंगे. हालांकि आरोपी दुकानदार को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

पुलिस ने इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 341, 323 और 75 के तहत मामाल दर्ज कर लिया है. डीएसपी रोहड़ू रविंद्र नेगी ने बताया कि मासूम के साथ हुआ ये व्यवहार एक संगीन अपराध है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है. उन्होंने कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. DSP ने कहा कि इस मामले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो बनाने वाले के साथ-साथ शेयर करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इस वीडियो में बच्चे की पहचान उजागर हो रही है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एक अपराध है.



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