हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो हमीरपुर। कोरोना संक्रमण का पाॅजीटिव मामला सामने आने पर ग्राम पंचायत लंबलू के वार्ड नंबर 4 गांव डबरेड़ा में लंबलू-नोहारा वाया डबरेड़ा सड़क की दाईं ओर जगरनाथ के घर से विद्या देवी के घर तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस संबंध में जिलाधीश हरिकेश मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।...
Comments
Post a Comment