Cabinet Decisions: चीन सीमा के नजदीक लोगों को बसाने के लिए दी जाएगी नौतोड़ भूमि, 250 पद भरेगी सरकार
हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला एडिटर डेस्क
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला स्थित सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में 47 विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि चीन शासित भारत-तिब्बत सीमा के नजदीक लोगों को बसाने के लिए प्रदेश सरकार नौतोड़ जमीन देने की योजना बहाल करेगी। सीमा से सटे लोगों का निचले क्षेत्रों की ओर पलायन रोकने की दिशा में यह बड़ा फैसला है। कैबिनेट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला, नगर परिषदों व नगर पंचायतों समेत विभिन्न संस्थानों में 250 से अधिक पद भरने की भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि प्रदेश सरकार एक छोटा हेलिकाप्टर लीज पर लेगी।
इसके लिए टेंडर केवल एक ही कंपनी ने लगाया है। पिछले करीब दो महीने से सरकार के पास अपना हेलिकाप्टर नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू सड़क मार्ग से दौरे कर रहे हैं। वह भारी बारिश से हुई प्राकृतिक आपदा के समय एयरफोर्स या हरियाणा सरकार का हेलिकाप्टर ही इस्तेमाल करते रहे। जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ जमीन आवंटन की छूट वर्ष 2014 से 2018 के बीच दी गई थी। यह 2018 में ही बंद कर दी गई थी। अब हिमाचल प्रदेश नौतोड़ नियम 1968 को दो वर्षों के लिए कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्यपाल से अनुरोध किया जा रहा है कि वह संविधान के अनुच्छेद-पांच के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर इस अधिनियम को निलंबित करे, जिससे यह प्रावधान लागू हो पाए। जनजातीय क्षेत्रों में यह जमीन उन लोगों को दी जा सकती है, जिनके पास 20 बीघा से कम भूमि है।
कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी देते हुए जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पिछली सरकार के वक्त वर्ष 2014 में भारत के संविधान के अनुच्छेद-पांच के तहत राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए नौतोड़ भूमि देने के लिए वर्ष 2014 से 2016 और 2016 से 18 तक वन संरक्षण अधिनियम को निलंबित किया गया। नेगी ने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2018 में केवल एक ही व्यक्ति को लाभ दिया है और इस प्रावधान को भाजपा ने आगे नहीं बढ़ाया। अब इस संबंध में कैबिनेट की संस्तुति को राज्यपाल की संस्तुति के लिए भेजा जाएगा। अब इससे चीन सीमा के साथ लगते क्षेत्रों से पलायन नहीं होगा। इसमें कुछ शर्तें लागू होंगी। जैसे यह क्षेत्र नेशनल पार्क, अभयारण्य, संरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व, सामुदायिक संरक्षित, वन संरक्षित और डीपीएफ के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। नौतोड़ के लिए प्रस्तावित भूमि में खड़े पेड़ों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भूमि केवल घरेलू उपयोग के लिए मिलेगी और संबंधित व्यक्ति की किसी भी प्रकार के वन अपराधों में संलग्नता नहीं होनी चाहिए।
परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित होगी
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के दृष्टिगत राजस्व विभाग में परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
आईजीएमसी में भरे जाएंगे 136 पद
मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी मेडिसन विभाग को कार्यशील करने तथा रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टॉफ के अतिरिक्त 136 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इससे संबंधित सभी छह विभागों न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी में तीन चरणों में चौबीसों घंटे सेवाएं सुनिश्चित हो सकेंगी।
नगर परिषदों व पंचायतों में 87 पद भरे जाएंगे
बैठक में राज्य के नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के धर्मपुर एवं पधर में नए स्थापित सिविल कोर्ट तथा नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पावंटा साहिब और रोहड़ू में नव स्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में सहायक जिला न्यायवादी के पद सृजित करने तथा पोस्को कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में उप जिला न्यायवादी के सात पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी का निर्णय लिया। बैठक में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का समुचित रिकॉर्ड तैयार करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में परिवार रजिस्टर का रखरखाव नियम, 2023 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
लोकमित्र केंद्रों की राशि के युक्तिकरण को मंजूरी
बैठक में हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम-2013 (वर्ष 2016 एवं 2017 में संशोधित) पर भी एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। जल विद्युत परियोजनाओं को लीज प्रदान करने के मुद्दे का समग्र रूप से परीक्षण करने तथा इनसे ली जाने वाली पट्टे की राशि के बारे में संस्तुति का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने राज्य में लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं के लिए ली जाने वाली राशि के युक्तिकरण को भी स्वीकृति प्रदान की।
बंजर चोटियों पर बढ़ेगा हरित आवरण, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन की अध्यक्षता में बनेगा कार्यबल
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का फैसला लिया गया। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवरण बढ़ाया जाएगा। इससे तीखी ढलानों में भूक्षरण पर भी रोक लगेगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन की अध्यक्षता में एक कार्यबल का भी गठन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया कि चयनित क्षेत्रों का सात वर्षों तक रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा और पौधरोपण तथा रखरखाव का यह कार्य आउटसोर्स आधार पर किया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोग शामिल होंगे।
बैठक में हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम-2013 वर्ष 2016 एवं 2017 पर भी एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। जल विद्युत परियोजनाओं को लीज प्रदान करने के मुद्दे का समग्र रूप से परीक्षण करने और इनसे ली जाने वाली पट्टे की राशि के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया।
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