मंडी:लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अब कर सकेंगे प्रचार पर 77 लाख खर्च

हिमाचल क्राइम न्यूज़

मंडी। सहयोगी संवाददाता

 लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अब प्रचार पर 77 लाख खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने खर्चे की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 77 लाख कर दी है। कोरोना संक्रमितों, 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता के घर पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी पूरा प्रबंध करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी पोस्टल बैलेट से मतदान की इच्छा वाले पात्र मतदाताओं के घर जाकर उनसे आवेदन पत्र भरवाएंगे। वोटिंग के लिए विशेष पोलिंग पार्टी का गठन होगा। यह पार्टी सहायक निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्धारित दिन पर मतदाता के घर जाकर पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया पूरा करवाएगी।

पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, उम्मीदवारों, उनके एजेंटों को पोलिंग पार्टी के साथ उपस्थित रहने का आग्रह किया जाएगा। मतदान केंद्र में वोट डालने वाले कोरोना संक्रमित वोटरों के लिए मतदान के आखिरी घंटे में मतदान की व्यवस्था होगी। मंडी संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी।  उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में 12 लाख 85 हजार 903 मतदाता हैं। इनमें 6 लाख 38 हजार 499 महिला मतदाता और 6 लाख 47 हजार 399 पुरुष वोटर हैं। पुरुष मतदाता अधिक हैं। सर्विस वोटर 13390 हैं। तीसरे जेंडर के 5 मतदाता हैं। एक अक्तूबर को वोटर लिस्ट अंतिम रूप में प्रकाशित होगी। इसलिए मतदाताओं के आंकड़े में अमूल-चूल परिवर्तन संभावित है। 2365 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 


स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड दिखाकर भी डाल सकेंगे वोट

वोटर कार्ड उपलब्ध न होने पर स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकेगा। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों-डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य-केंद्र सरकार के लोक उपक्रम-पब्लिक लिमिटेड की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों-विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।




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