मुवक्किल से धोखाधड़ी करने पर वकील के खिलाफ हाईकोर्ट ने गठित की विशेष टीम
हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। लीगल डेस्क
प्रदेश हाईकोर्ट ने मुवक्किल से धोखाधड़ी करने पर वकील के खिलाफ विशेष टीम गठित करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एसपी सिरमौर, डीएसपी ददाहू, डीएसपी राजगढ़ और डीएसपी संगड़ाह को विशेष टीम का सदस्य बनाया है। अदालत ने टीम को आदेश दिए कि वह इस मामले में जांच कर दो महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सील्ड कवर में अदालत के समक्ष पेश करें। मामले की सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित की गई है। रेणुका जी डैम के लिए अधिगृहित की गई भूमि के मुआवजे संबंधी मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि एक ही व्यक्ति के लिए कई वकीलों ने मुआवजे की राशि अदा किए जाने के लिए आवेदन किया है। मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए अदालत ने सभी दावेदारों को अदालत के समक्ष तलब किया। दावेदार हरि राम ने अदालत को बताया कि उसने किसी भी वकील को मुआवजे की राशि निकालने के लिए अधिकृत नहीं किया है।
अदालत को बताया गया कि निचली अदालत में पीएस कंवर उसके वकील थे। लेकिन हाईकोर्ट में उसने पीएस कंवर को मुआवजे की राशि निकालने के लिए अधिकृत नहीं किया है। उसने अदालत को बताया कि उसके नाम का पीएनबी में खाता खुलने का उसे कोई ज्ञान नहीं है। उसके खाते में जब 29.58 लाख रुपये जमा हुए तो पीएस कंवर वकील ने उसे बुलाया और दो लाख रुपये की मांग की। अदालत को यह भी बताया गया कि वह पीएस कंवर वकील को पहले ही 4 लाख रुपये दे चुका है और दो लाख रुपये इस बार दिए गए।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पीएस कंवर वकील के खिलाफ अपने मुवक्किल से इसी तरह की धोखाधड़ी करने पर पुलिस थाना ददाहु में प्राथमिकी दर्ज है। इस मामले में पीएस कंवर वकील के खिलाफ 18 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। अदालत ने पाया कि रेणुका जी डेम के निर्माण के लिए 12000 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसके बदले में 2500 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अदालत ने प्रथम दृष्टतया पाया कि इस धोखाधड़ी के लिए पीएस कंवर वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जा सकते है। लेकिन ऐसे मामलों कितना बड़ा घोटाला किया गया है, यह जानने के लिए विशेष टीम का गठन किया जाना जरूरी है।
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