हमीरपुर:जिले में भी 7 नवंबर तक बंद रहेंगे सभी सरकारी एवं निजी स्कूल और कालेज
हिमाचल क्राइम न्यूज़
हमीरपुर। ब्यूरो
जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 33-34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे और दिवाली उत्सव के मद्देनजर उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिला में भी सभी सरकारी एवं निजी कालेज और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूल एक से 7 नवंबर तक बंद रहेंगे। इन शिक्षण संस्थानों के अलावा जिला में अन्य सरकारी एवं निजी स्कूल-कालेज भी 7 नवंबर तक बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि दिवाली उत्सव के मद्देनजर और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला में सभी सरकारी और निजी स्कूलों एवं कालेजों में 7 नवंबर तक छुट्टी करने का निर्णय लिया गया है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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