राज्य में लेबर क़ानून में बदलाव, फैक्टरी वाले ले सकेंगे 12 घण्टे काम
हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। न्यूज़ डेस्क
हिमाचल प्रदेश में अब मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जा सकता है. सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में अगले तीन महीने तक फैक्टरी एक्ट-1948 के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों का प्रबंधन कामगारों से एक दिन में 12 घंटे काम ले सकेगा. श्रम विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
दरअसल, इस तरह की खबरें बीतें साल से ही आ रही थी. कोरोना के चलते उद्योगों में उत्पादन गिरा है और मैनपावर भी कम हुई है. ऐसे में सरकार ने यह आदेश दिए हैं।
क्या हैं नए आदेश
Note:- हिमाचल क्राइम न्यूज़ की वेब पोर्टल पर विज्ञापन लगाने हेतु संपर्क करें 8354800009 या मेल करेंhimachalcrimenews@gmail.com
Himachal Crime News
Correspondent or People's servant




Comments
Post a Comment