चरस के आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर सुनाई 20 साल का कठोर कारावास
हिमाचल क्राइम न्यूज़
मंडी। दीपक शर्मा
विशेष न्यायाधीश-I मण्डी की अदालत ने एक अहम मामले में आरोपी ग्यानु तमांग को 3.393 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 120000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष दो महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में दिनांक 30 अक्तूबर 2022 को ग्यानु तमांग के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर में अभियोग दर्ज हुआ था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी ग्यानु तमांग द्वारा 3.393 किलोग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध पाया गया और दोषी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 120000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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