कांग्रेस बागियों को सुप्रीम कोर्ट में नही मिली राहत, स्पीकर को Notice जारी, मई में टली अगली सुनवाई
हिमाचल क्राइम न्यूज़
नई दिल्ली/ शिमला। शिल्पा बिष्ट
सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। विधानसभा स्पीकर ने इन 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए था और उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. जिसके खिलाफ इन बागी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल के बीच चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ हिमाचल की खाली हुए 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव घोषित कर दिए गए हैं. ऐसे में देश प्रदेश के राजनीतिक दलों की नजर बागी विधायक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर टिकी हुई थी.
लेकिन जिसमें बागियों को निराशा हाथ मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 6 विधायकों के पद पर निष्काषित के फ़ैसले पर रोक न लगाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं होगी. जहां तक नए चुनाव का सवाल है, हमें फैसला करना होगा". फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई मई में होगी.
वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी बीजेपी विधायकों को शिमला बुलाया. हिमाचल विधानसभा में हो रही बैठक. भाजपा के 9 विधायक प्रिविलेज कमेटी के समक्ष पेश होंगे. भाजपा 9 विधायक कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे. विधानसभा सदन की अवमानना के मामले में जवाब देंगे.
गौरतलब है कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 6 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे 40 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव हार गई थी. वहीं, क्रॉस वोटिंग की वजह से 25 विधायकों वाली बीजेपी चुनाव जीत गई. जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने 6 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजट सत्र पर वोटिंग न करने पर अयोग्य करार दे दिया था. वहीं, स्पीकर के फैसले के खिलाफ बागी विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है.
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