शिमला: अब शादी-विवाह के लिए समय कि लेनी होगी अनुमति
हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। ब्यूरो
डबल मयूटेट कोरोना महामारी में हिमाचल सरकार के आदेश पर शिमला जिला प्रशासन ने शादी समारोह में सख्ती कर दी है। शादी समारोह में अब 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। डीसी आदित्य नेगी ने गुरुवार को इस बावत अधिसूचना जारी की है। उन्होंने जिले के सभी उपमंडल अधिकारियों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अधिसूचना के मुताबिक आयोजकों को सिर्फ एक दिन में शादी निपटानी होगी। दूसरे दिन आयोजन नहीं होंगे।
डीजे बजाने और धाम खिलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी समारोह में सामूहिक भोज नहीं दिया सकेगा। डीसी आदित्य नेगी ने कहा कि उपमंडल अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। शादी समारोह का निरीक्षण भी एसडीएम ही करेंगे, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हर रोज कोरोना के 100 से अधिक मामले आ रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है।
समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति
डीसी आदित्य नेगी ने बताया कि आयोजकों को समारोह की अनुमति लेनी होगी। शुभ मुहूर्त और कोविड मानकों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी। शादियों में नई बंदिशों के मुताबिक अब करीबी लोग ही शामिल हो सकेंगे।
डीसी आदित्य नेगी ने बताया कि आयोजक उपण्विभागीय मजिस्ट्रेट से विशिष्ट घंटों के लिए समारोह की अनुमति लेंगे। जो विशिष्ट स्थिति ;शुभ मुहूर्तद्ध और कोविड मानकों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्राप्त करेंगे। इस दौरान ही शादी में शामिल होने वाले लोग वर.वधू को आशीर्वाद देंगे। निर्धारित समय के बाद समारोह कोविड मानकों की अवहेलना के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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