धर्मशाला गोलीकांड: 32 घंटे में पंजाब से पांचों आरोपी गिरफ्तार, मुख्य शूटर भी चढ़ा पुलिस के हत्थे
हिमाचल क्राइम न्यूज़
धर्मशाला। क्राइम डेस्क
धर्मशाला की शांत वादियों में 19 और 20 सितंबर की मध्य रात्रि गोलीबारी मामले में कांगड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया है. कोतवाली बाजार के नजदीक स्थानीय युवकों और बाहरी व्यक्तियों के बीच हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया था. इसी दौरान आरोपियों ने एक युवक पर गोली चला दी. गनीमत रही कि गोली युवक को बस छूकर निकल गई और उसकी जान बच गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे.
धौलाधार की शांत वादियों में गोलियों की गूंज से दहशत
इस गंभीर घटना से शहर के लोगों में दहशत फैल गई थी. वहीं, मौके पर आरोपियों की पहचान या कोई ठोस सुराग मौजूद नहीं होने से पुलिस के लिए भी यह ब्लाइंड केस बनकर रह गया था. बावजूद इसके, कांगड़ा पुलिस ने मामले को चुनौती की तरह लिया और फौरन विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.
32 घंटे में अमृतसर से गिरफ्तारी
विशेष टीम ने तकनीकी मदद, गुप्त सूचना तंत्र और सघन दबिश के जरिए आरोपियों का पीछा किया. पड़ोसी राज्य पंजाब में लगातार छापेमारी की गई और आखिरकार महज 32 घंटे के भीतर घटना में शामिल सभी पांचों आरोपियों को अमृतसर से दबोच लिया गया. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा उदाहरण बताया है.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
- जसप्रीत सिंह (30 वर्ष), निवासी राजगढ़ नंगल, जिला गुरदासपुर– मुख्य आरोपी, जिसने गोली चलाई थी.
- रणजीत सिंह (28 वर्ष), निवासी कोटला बाजा सिंह, जिला गुरदासपुर.
- अर्शप्रीत सिंह (31 वर्ष), निवासी राजगढ़ नंगल, जिला गुरदासपुर.
- जितेंद्र सिंह (24 वर्ष), निवासी नवरूप नगर, बटाला, जिला गुरदासपुर.
- नीरज (26 वर्ष), निवासी कड़ी हट्टी रोड, खजूरी गेट, बटाला, जिला गुरदासपुर.
- पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात के समय प्रयोग की गई गाड़ी भी जब्त की है.
आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कांगड़ा पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने कहा कि, "कांगड़ा पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है. अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर कड़ी कार्रवाई होगी. पुलिस थाना धर्मशाला में शनिवार को अभियोग संख्या 153/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 352, 115(2), 351(3), 109 और आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."
क्यों खास है यह कार्रवाई?
- घटना को ब्लाइंड केस माना जा रहा था– मौके पर कोई सुराग नहीं.
- महज 32 घंटे में सभी आरोपी गिरफ्तार.
- सघन छापेमारी के बाद पंजाब के अमृतसर से हुई गिरफ्तारी.
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