नादौन में चोर को 11 महीने कारावास की सजा, घर में घुस कर चुराए थे गहने और कैश
हिमाचल क्राइम न्यूज़
नादौन। ब्यूरो
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन में ACJM कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम सुरेन्द्र कुमार केस की सुनवाई करते हुए सुरेन्द्र कुमार को सजा सुनाई है। नादौन के गांव लाहड़ के सुरेन्द्र कुमार पुत्र बाबू राम को चोरी के मामले में दोषी करार दिया गया है। उसे 11 महीने जेल की सजा और 1500 रुपए जुर्माना लगाया गया है।
3 धाराओं के तहत सुनाई गई सजा
माननीय ACJM गीतिका कपिला ने दोषी को सेक्शन 380 IPC के तहत 4 महीने की जेल व 500 रुपए जुर्माना, सेक्शन 457 के तहत 6 महीने की जेल व 500 रुपए जुर्माना तथा सेक्शन 201 के तहत दोषी को 1 महीने की जेल व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। केस की पैरवी ADA अशीष शर्मा ने की।
घर का ताला तोड़कर चोरी करने का मामला
उन्होंने बताया कि दोषी की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। नादौन के रैल गांव के मोहिंद्र सिंह पुत्र कपिल देव ने 8 मई 2022 को पुलिस थाना नादौन में सुरेन्द्र कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उस पर घर का ताला तोड़कर सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, लॉकेट व अन्य जेवरात चोरी करने व साक्ष्य छिपाने का आरोप था।
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