प्रवक्ताओं के 530 पदों को भरने की मंजूरी, OPS होगी लागू, जानें मंत्रिमंडल के निर्णय

हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। एडिटर डेस्क


मंत्रिमंडल  ने सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं (स्कूल न्यू) के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने निर्धारित वेतन (एमोल्यूमेंट्स) पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के तहत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित की गई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं (स्कूल न्यू) के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने ओपीएस को लागू करने का फैसला लिया है। पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम में शेयर जाना बंद होगा। ओपीएस को लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ का अध्ययन करने के बाद ही मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई है।


भवनों की एटिक नियमित होगी
मंत्रिमंडल ने आम जनता की सुविधा के लिए एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की। भवनों की एटिक को पूरे हिमाचल प्रदेश में नियमित किया जाएगा। इसकी ऊंचाई को 3.05 मीटर किया गया है। एटिक वाले एरिया नियमित होंगे। आगे से भी एटिक को इसमें शामिल किया जाएगा। इसे पहली कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। दो पद डीएसपी के मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा शहरी एवं नगर नियोजन विभाग में बड़ोग वाले भाग में निर्माण हो रहा था। बड़ोग में निर्माण वाले क्षेत्र को भी बढ़़ाया गया है।


अनुबंध सेवा की अवधि व वेतन को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा
मंत्रिमंडल ने निर्धारित वेतन (एमोल्यूमेंट्स) पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के तहत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सरकार की ओर से अनुबंध सेवा की अवधि व वेतन को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (एचपीएएस) के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर पुलिस उप अधीक्षक के दो पदों को  नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम में संशोधन की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम 1989 के नियम 50 में संशोधन करने का निर्णय लिया। राजस्व बढ़ाने की दिशा में उठाए गए इस कदम से अब वार्षिक लाइसेंस शुल्क डेढ़ लाख रुपये होगी। पहले इसके लिए सालाना फीस 2,000 रुपये थी। इसे बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये किया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश को आमदनी होगी।  कैबिनेट ने आर्म्सडेल के फेज थ्री भवन को नियमित करने का निर्णय लिया है, जिसमें पार्किंग है। मंत्रिमंडल के समक्ष राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर प्रस्तुति भी दी गई।


Note:-  हिमाचल क्राइम न्यूज़ की वेब पोर्टल पर विज्ञापन लगाने हेतु संपर्क करें 8354800009 या  मेल करेंhimachalcrimenews@gmail.com


Himachal Crime News
Nadaun District Hamirpur, Web Portal since June 2012.


  •  फेसबुक पेज को लाइक करें
  • 👇👇👇👇
  •  Facebook
  • इंस्टाग्राम में फॉलो करें
  • 👇👇👇👇
  • Instagram
  • यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
  • 👇👇👇👇
  • You Tube
  • ट्विटर में फॉलो करें
  • 👇👇👇👇
  • Twitter



Comments

जरा अन्य खबरों पर भी डाले नज़र

2026 का हिमाचल दिवस उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम धर्मशाला में आयोजित होगा

IGMC कांड: क्या डॉक्टर राघव नरुला का सस्पेंशन वापस लेगी सरकार, फिर बनेगी सीनियर डॉक्टरों की जांच कमेटी

किन्नौर: पहाड़ी से गिरा मलबा, दबी सवारियों के साथ HRTC बस

युवती ने लगाया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के भाई पर रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

10 जुलाई को होगा राजा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द

सीएम सुक्खू के गृह जिले में एक बड़े नेता का करीबी चिट्ठा समेत गिरफ्तार

Mathura: वेब सीरीज देख छात्रा का अपहरण... मांगी 30 लाख फिरौती, वारदात में दो युवक और एक महिला शामिल; पकड़े गए

Mustafizur Rahman: आईपीएल से बाहर हुए मुस्तफिजुर रहमान, एक्शन में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड; बुलाई आपात बैठक

हमीरपुर पुलिस कि बड़ी कामयाबी, चिट्ठे का मुख्य सप्लाई काबू

हिमाचल में और चार निकले कोविड-19 पॉजिटिव केस