प्रवक्ताओं के 530 पदों को भरने की मंजूरी, OPS होगी लागू, जानें मंत्रिमंडल के निर्णय

हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। एडिटर डेस्क


मंत्रिमंडल  ने सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं (स्कूल न्यू) के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने निर्धारित वेतन (एमोल्यूमेंट्स) पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के तहत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित की गई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं (स्कूल न्यू) के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने ओपीएस को लागू करने का फैसला लिया है। पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम में शेयर जाना बंद होगा। ओपीएस को लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ का अध्ययन करने के बाद ही मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई है।


भवनों की एटिक नियमित होगी
मंत्रिमंडल ने आम जनता की सुविधा के लिए एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की। भवनों की एटिक को पूरे हिमाचल प्रदेश में नियमित किया जाएगा। इसकी ऊंचाई को 3.05 मीटर किया गया है। एटिक वाले एरिया नियमित होंगे। आगे से भी एटिक को इसमें शामिल किया जाएगा। इसे पहली कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। दो पद डीएसपी के मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा शहरी एवं नगर नियोजन विभाग में बड़ोग वाले भाग में निर्माण हो रहा था। बड़ोग में निर्माण वाले क्षेत्र को भी बढ़़ाया गया है।


अनुबंध सेवा की अवधि व वेतन को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा
मंत्रिमंडल ने निर्धारित वेतन (एमोल्यूमेंट्स) पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के तहत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सरकार की ओर से अनुबंध सेवा की अवधि व वेतन को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (एचपीएएस) के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर पुलिस उप अधीक्षक के दो पदों को  नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम में संशोधन की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम 1989 के नियम 50 में संशोधन करने का निर्णय लिया। राजस्व बढ़ाने की दिशा में उठाए गए इस कदम से अब वार्षिक लाइसेंस शुल्क डेढ़ लाख रुपये होगी। पहले इसके लिए सालाना फीस 2,000 रुपये थी। इसे बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये किया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश को आमदनी होगी।  कैबिनेट ने आर्म्सडेल के फेज थ्री भवन को नियमित करने का निर्णय लिया है, जिसमें पार्किंग है। मंत्रिमंडल के समक्ष राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर प्रस्तुति भी दी गई।


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