पूर्व थाना प्रभारी नीरज राणा को हाई कोर्ट से मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। डेस्क
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नादौन पुलिस थाना के पूर्व प्रभारी नीरज राणा को 31 दिसंबर तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। पूर्व एसएचओ पर रिश्वत लेने, विजिलेंस टीम को जान से मारने की कोशिश करने और गाड़ी में चरस रखने का आरोप है। प्रदेश हाइकोर्ट में राणा ने अपने वकील के जरिये जमानत की अर्जी दी थी। इसमें दलील दी गई है कि उस पर लगे आरोप गलत हैं। प्रार्थी की ओर से दायर तीन जमानत याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश सीबी बारोवालिया ने अंतरिम अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दी। प्रार्थी के खिलाफ आरोप है कि वह मवेशियों को पठानकोट ले जाने वाली गाड़ी के परमिट देने के एवज में 25 हजार रुपये रिश्वत लेने पहुंचा था।
रिश्वत लेने के बाद विजिलेंस टीम को राणा ने अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया और फरार हो गया। बाद में बरामद नीरज की गाड़ी से चिट्टा भी मिला है। आरोपी नीरज राणा मूल रूप से ऊना जिले के हरोली का रहने वाला है। साल 2010 में वह बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। उसका प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड भी हमीरपुर और नादौन थाने में ही कटा है। बाद में वह विजिलेंस विभाग शिमला में तैनात रहा। यहां से कांगड़ा जिले के जवाली व मैक्लोडगंज में बतौर एसएचओ बनाया गया। साल 2020 में नीरज राणा को नादौन थाने का प्रभारी तैनात किया गया था।
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