हिमाचल क्राइम न्यूज़ शिमला। न्यूज़ डेस्क हिमाचल प्रदेश में अब मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जा सकता है. सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में अगले तीन महीने तक फैक्टरी एक्ट-1948 के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों का प्रबंधन कामगारों से एक दिन में 12 घंटे काम ले सकेगा. श्रम विभाग ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल, इस तरह की खबरें बीतें साल से ही आ रही थी. कोरोना के चलते उद्योगों में उत्पादन गिरा है और मैनपावर भी कम हुई है. ऐसे में सरकार ने यह आदेश दिए हैं। क्या हैं नए आदेश अधिसूचना के अनुसार, एक्ट के सेक्शन 5 के तहत किसी भी कामगार से हफ्ते में 72 घंटे या एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा. काम की अवधि को इस तरह से बांटा जाएगा कि लगातार 6 घंटे से ज्यादा काम न लिया जाए. साथ ही कामगार के लिए कम से कम आधे घंटे का इंटरवल जरूर हो. बढ़े हुए काम के घंटों के अनुपात में भत्ते भी बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा, अगर किसी कामगार से ओवर टाइम लिया जाता है तो उसे सेक्शन 59 के प्रावधानों के अनुसार ओवर टाइम भी दिया जाएगा. यह आदेश हिमाचल में 6 अगस्त 2021 तक ...
Comments
Post a Comment