कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कांगड़ा में 144 लागू
हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
कांगड़ा। चेतन चौधरी
Kangra DC |
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला कांगड़ा में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके तहत पांच या पांच से अधिक लोग अब एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। साथ ही लोग भीड़ नहीं लगा सकते हैं। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने यह जानकारी दी।
DCने बताया कि आदेश के अनुसार जिला कांगड़ा में एक महीने (15 अप्रैल) तक आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू होगी। कोरोना वायरस को लेकर यह कदम उठाया गया है ताकि लोगों में यह वायरस न फैले। सरकार द्वारा जनता के लिए जारी किए गए परामर्शों के अनुरूप यह आदेश एक एहतियाती कदम है।
इसके तहत उन्हें बड़ी संख्या में बाहर निकलने और किसी भी प्रकार के सामूहिक समारोहों, भीड़, समागम से बचने की सलाह दी गई है। उन्होंने अपने आदेश में पूरे जिले में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू किए जाने की बात कही है।
स्कूल-कॉलेज एवं आंगनबाड़ी केंद्र को पहले ही 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। सभा, धरना, प्रर्दशन, मेला, जुलूस पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। वहीं, संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इसके साथ ही कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं कोरोना वायरस के चलते विदेशी पर्यटक की यात्रा का ब्योरा न देने पर मैक्लोडगंज पुलिस ने तिब्बत चैरिटी संस्था के निदेशक त्सेरिंग ठुंडूप के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही विदेशी पर्यटक की पुलिस ने धर्मशाला अस्पताल में जांच करवाई। अब पर्यटक को टांडा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है।
इनके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। एएसपी कांगड़ा दिनेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का मैथ्यू मैक्लोडगंज में नौ मार्च को पहुंचा था। सी-फॉर्म न भरने के आरोप में मैक्लोडगंज स्थित तिब्बत चैरिटी संस्था पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं, जिला प्रशासन ने सभी होटलों में विदेशियों के आने पर सी-फार्म भरने के निर्देश दिए हैं।
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