चरस के आरोपी को 10 साल की कैद, 1 लाख का जुर्माना भरने का भी आदेश

हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
मंडी। लक्की शर्मा।

जिला सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है  साथ ही जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2016 को पुलिस ने बालीचौकी से औट जाने वाली सड़क पर नाकेबंदी की हुई थी इसी दौरान थैला लिए औट की तरफ से आ रहा आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा  पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके बैग से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की
औट थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में दायर किया गया अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी अवतार सिंह निवासी होशियारपुर पंजाब एक किलो 600 ग्राम चरस अपने पास रखे हुए था.
Note:- हिमाचल क्राइम न्यूज़ की वेब पोर्टल पर विज्ञापन लगाने हेतु संपर्क करें 8354800009 या  मेल करेंhimachalcrimenews@gmail.com

Himachal Crime News
HP Bureau

Comments

जरा अन्य खबरों पर भी डाले नज़र

पीएम मोदी के पारंपरिक तरीके से स्वागत कि तयारी, सीएम ने की अधिकारीयों से मीटिंग

हिमाचल में जल्द शुरू होगी विधायक ई-मित्र सेवा

साइबर क्राइम का शिकार हुई महिला, खाते से निकले हजारों रुपए

जानिए विश्व के गणित के मास्टरों के मास्टर के बारे में

Solan : ज़िले में10 साल कि बच्ची ने की आत्महत्या

बादल फटने और मूसलाधार बारिश से प्रदेश में फिर भारी नुकसान

नशे के सौदागरों के विरूध बने सख्त कानून

अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा गुण:-वीरभद्र सिंह

Alert: स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों के साथ दिमाग भी हो रहा है बीमार, डिजिटल आई स्ट्रेन की गिरफ्त में नौनिहाल

रोहड़ू: पति-पत्नी ने फांसी लगा कर की खुदखुशी