चेक बांउस मामले में 6 माह का कारावास सहित 2 लाख रूपए देना होगा हर्जाना

हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
मंडी, लक्की शर्मा।

सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन एक चेक बाउंस मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया। एसीजेएम कोर्ट नंबर-1 हकीकत धांडा की अदालत ने तकरीबन दो वर्ष पुराने मामले में फैंसला सुनाया गया। मामले में न्यायालय द्वारा दोषी को 6 माह का कारावास व शिकायतकर्ता बैंक को 2 लाख रूपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया।

शिकायतकर्ता सीडी को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड ब्रांच आफिस पुराना बाजार, सुंदरनगर, जिला मंंडी ने अधिवक्ता आशीष शर्मा द्वारा दोषी रविंदर कुमार पुत्र राय सिंह, निवासी क्वाटर नंबर-42 एस-2,बीबीएमबी कालौनी सुंदरनगर, तहसील सुंदरनगर जिला मंंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट,1881 की धारा 138 में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।

जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि दोषी रविंदर कुमार ने उपरोक्त क्रेडिट सोसाईटी से एक लाख 57 हजार रूपए बतौर लोन लिए थे। उन्होंने कहा कि दोषी ने उपरोक्त लोन के भुगतान के लिए अपने स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रांच सुंदरनगर के खाते का एक चेक दिया था। उन्होंने कहा कि चैक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि चैक बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा। अधिवक्ता आशीष ने कहा कि दोषी रविंदर ने लोन राशि को चुकता करने की ऐवज में शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था और दोषी लोन राशि वापिस लौटने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 6 माह का कारावास व 2 लाख रुपए हर्जाना और हर्जाना नहीं देने की सूरत में अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।
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