टेक्नोमैक घोटाला: भगोड़े एमडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
हिमाचल क्राइम न्यूज़
ब्यूरो सिरमौर, शर्मा।
4300 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज एवं कर घोटाले में फंसे इंडियन टेक्नोमैक कंपनी के एमडी राकेश शर्मा के खिलाफ नाहन की विशेष अदालत ने असीमित समय के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
शनिवार को विशेष अदालत में मामले से जुड़े सभी 19 आरोपियों के बयान दर्ज हुए। विशेष अदालत ने पिछली पेशी में राकेश शर्मा को भगोड़ा घोषित कर तीन महीने का गैर जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन सीआईडी ने ओपन डेटेड वारंट जारी करने की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
उधर, अदालत ने टेक्नोमैक घोटाले में बिजली बिलों के फर्जी आरटीजीएस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को तय की है। आबकारी टैक्स से संबंधित मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। डीएसपी स्टेट सीआईडी रमेश शर्मा ने बताया कि इंटरपोल को भेजे जाने वाला रेड कार्नर नोटिस भी जल्द जारी किया जाएगा।
ब्यूरो सिरमौर, शर्मा।
4300 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज एवं कर घोटाले में फंसे इंडियन टेक्नोमैक कंपनी के एमडी राकेश शर्मा के खिलाफ नाहन की विशेष अदालत ने असीमित समय के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
शनिवार को विशेष अदालत में मामले से जुड़े सभी 19 आरोपियों के बयान दर्ज हुए। विशेष अदालत ने पिछली पेशी में राकेश शर्मा को भगोड़ा घोषित कर तीन महीने का गैर जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन सीआईडी ने ओपन डेटेड वारंट जारी करने की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
उधर, अदालत ने टेक्नोमैक घोटाले में बिजली बिलों के फर्जी आरटीजीएस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को तय की है। आबकारी टैक्स से संबंधित मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। डीएसपी स्टेट सीआईडी रमेश शर्मा ने बताया कि इंटरपोल को भेजे जाने वाला रेड कार्नर नोटिस भी जल्द जारी किया जाएगा।
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