'आई लव केजरीवाल' लिखने पर ऑटो पर चलान, हाई कोर्ट पहुंचा ड्राइवर

आई लव केजरीवाल लिखने पर ऑटो चालक का 10 हजार रुपये का चालान काटा गया, जिसके खिलाफ उसने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिका पर कोर्ट ने पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है

navbharat-times
   
नई दिल्ली
ऑटो रिक्शा पर 'आई लव केजरीवाल' लिखे होने की वजह से ड्राइवर को थमाए गए 10 हजार रुपये के चालान को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर कोर्ट ने आप सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जस्टिस नवीन चावला ने दिल्ली सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर ऑटो ड्राइवर की याचिका पर उनका रुख पूछा।
याची ड्राइवर का दावा है कि कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। इस पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील और पुलिस ने कोर्ट में कहा कि 10 हजार रुपये का चालान क्यों काटा गया, इसको स्टडी करने के लिए समय जरूरी है और इस बारे में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि संभव है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की गई, जिस दौरान राजनीतिक विज्ञापनों पर पाबंदी होती है। ऑटो ड्राइवर के वकील ने चुनाव आयोग की दलील का विरोध करते हुए कहा कि पहली बात तो यह राजनीतिक इश्तहार नहीं है और अगर है भी तो इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि यह याचिकाकर्ता के खर्च पर किया गया है ना कि राजनीतिक दल के खर्च पर। उन्होंने कहा कि आचार संहिता में किसी व्यक्ति के खर्च से राजनीतिक विज्ञापनों की बात नहीं है। 

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