मंडी में 2 चरस तस्करों को 10-10 साल तथा 1-1 लाख के जुर्माने की सजा
हिमाचल क्राइम न्यूज़
ब्यूरो मंडी। अंकुश शर्मा
चरस तस्करी के दो आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उन्हें दस-दस साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपियों द्वारा जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उन्हें एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके शर्मा की विशेष अदालत ने जिला कुल्लू की भुंतर तहसील के दलाशणी (सचाणी) निवासी केहर सिंह पुत्र जीवा नंद और मंडी जिला की औट तहसील के सयाणी (पनारसा) गांव निवासी परस राम पुत्र जोगी राम के खिलाफ एनडीपीएस की धारा-20 के तहत चलाए गए। अभियोग के साबित होने पर उन्हें उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 दिसंबर 2015 को औट थाना पुलिस के दल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर संधली मोड के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही एक कार को नाकाबंदी के दौरान रोका गया। कार की तलाशी लेने पर उसमें सवार आरोपियों के बीच में रखा हुआ एक पिट्ठु बैग बरामद हुआ। बैग की तलाशी लेने पर इसमें रखे एक पॉलीथीन पैकेट में 3 किलो 850 ग्राम और एक कैरी बैग में 3 किलो 640 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस बैग में से कुल 7 किलो 490 ग्राम चरस बरामद होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी कुलभूषण लखनपाल ने 11 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवा कर आरोपियों के खिलाफ अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ व्यवसायिक मात्रा में चरस की तस्करी करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
ब्यूरो मंडी। अंकुश शर्मा
चरस तस्करी के दो आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उन्हें दस-दस साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपियों द्वारा जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उन्हें एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके शर्मा की विशेष अदालत ने जिला कुल्लू की भुंतर तहसील के दलाशणी (सचाणी) निवासी केहर सिंह पुत्र जीवा नंद और मंडी जिला की औट तहसील के सयाणी (पनारसा) गांव निवासी परस राम पुत्र जोगी राम के खिलाफ एनडीपीएस की धारा-20 के तहत चलाए गए। अभियोग के साबित होने पर उन्हें उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 दिसंबर 2015 को औट थाना पुलिस के दल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर संधली मोड के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही एक कार को नाकाबंदी के दौरान रोका गया। कार की तलाशी लेने पर उसमें सवार आरोपियों के बीच में रखा हुआ एक पिट्ठु बैग बरामद हुआ। बैग की तलाशी लेने पर इसमें रखे एक पॉलीथीन पैकेट में 3 किलो 850 ग्राम और एक कैरी बैग में 3 किलो 640 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस बैग में से कुल 7 किलो 490 ग्राम चरस बरामद होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी कुलभूषण लखनपाल ने 11 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवा कर आरोपियों के खिलाफ अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ व्यवसायिक मात्रा में चरस की तस्करी करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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HP Bureau
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