पिछली सीट पर भी बेल्ट नहीं लगाने से कट सकता है चालान

हिमाचल क्राइम न्यूज़, ब्यूरो 
आदित्य शर्मा।

देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन वाहन चालकों को अब भी नियमों की सही जानकारी नहीं है। इसलिए जाने-अनजाने में वो उसे तोड़ते रहते हैं। नए एक्ट में जुर्माने (चालान) की राशि में भारी बढ़ोतरी के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या न करें? दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस  नियम तोड़ने वालों के खिलाफ काफी सख्ती से पेश आ रही है।

अब सभी नए चार पहिया वाहनों में पिछली सीट पर भी सेफ्टी बेल्ट स्टैंडर्ड फिटिंग के तौर पर लगे होते हैं। ऐसा लोगों की सुरक्षा की वजह से ही किया गया है। ये बेल्ट देखने के लिए नहीं आपको लगाने के लिए लगाए गए हैं। अगर आप उस बेल्ट को लगाते नहीं हैं तो आपका चालान कट सकता है। खासकर दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।

कुछ राज्य सरकारों ने संशोधित एक्ट को लागू करने पर रोक लगा दी है तो कुछ राज्य उसमें बदलाव कर अपने यहां लागू करने पर विचार कर रहे हैं। कुछ जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रैफिक पुलिस पीछे की सीट पर भी बेल्ट नहीं बांधने पर चालान काट रही है।

ऐसे में पीछे बैठने वाले लोगों में भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या पीछे बैठने वाले लोगों का भी चालान काटा जा सकता है? कुछ लोगों को लगता है कि पीछे बैठने वालों पर ऐसा कोई नियम नहीं बना है। अगर गाड़ी में सीट बेल्ट है और आपने उसको नहीं बांधा है तो नए नियम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है।
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