लिव-इन-रिलेशनशिप टूटने पर रेप का केस दर्ज नहीं होगा: DGP
हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
शिमला। अमन खांगटा
अब देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लिव-इन-रिलेशनशिप टूट जाने पर रेप की धाराओं के तहत मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे. हाईकोर्ट ने एक मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है कि लिव-इन-रिलेशनशिप के टूट जाने के बाद शादी न कर पाने की स्थिति में ब्लात्कार की धारा में मामला नहीं बन सकता है.
ऐसे में हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने भी यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि उक्त फैसले के तहत अब लिव-इन रिलेशन टूटने के बाद बलात्कार के मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे. हिमाचल पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश सीता राम मरड़ी ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में यह बात सामने रखी.
आपराधिक मामलों में बड़ा खुलासा
डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि आगामी समय में पुलिस इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करेगी और इसके लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. इस दौरान पुलिस विभाग हिमाचल प्रदेश ने उत्तरी खंड धर्मशाला द्वारा जारी पूर्व के वर्षों के आपराधिक मामलों में बड़ा खुलासा हुआ है. वर्ष 2019 में कांगड़ा-चंबा व ऊना के तहत 6344 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2018 में 6323 केस पंजीकृत हुए थे.
अपराध का ग्राफ
इसके तहत नॉर्थ जोन में पिछले नौ वर्षों 2010 से लेकर 2019 में सबसे कम मर्डर के मामले दर्ज हुए हैं. 2010 में 41 हत्या, 2011 में 42, 2013 में 44, 2015 में 45, 2016 में 34, 2017 में 36, 2018 में 39 और 2019 में 29 मामले दर्ज हुए हैं. हत्या के प्रयास में पूर्व के वर्ष में 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सभी को सुलझाने की बात पुलिस विभाग ने की है. वहीं, उत्तरी खंड धर्मशाला में पूर्व वर्ष में 75 ब्लात्कार के मामले दर्ज किए हैं. इनमें अधिकतर मामलों में अपराधी या तो पीडि़तों के परिचित थे या उनमें पूर्व में पारस्परिक सहमति भी रही थी.
महिला के विरुद्ध अत्याचार
महिला के विरुद्ध अत्याचार के तहत पूर्व के वर्ष में 71 मामले दर्ज हुए हैं. इसके अलावा ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल ऐप लांच किया गया है, जिसमें लोग अपनी पहचान बताए बिना ही आरोपी के बारे में पुलिस को सूचित कर सकते हैं.
शिमला। अमन खांगटा
फाइल फोटो:DGP SR Mardi IPS |
अब देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लिव-इन-रिलेशनशिप टूट जाने पर रेप की धाराओं के तहत मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे. हाईकोर्ट ने एक मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है कि लिव-इन-रिलेशनशिप के टूट जाने के बाद शादी न कर पाने की स्थिति में ब्लात्कार की धारा में मामला नहीं बन सकता है.
ऐसे में हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने भी यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि उक्त फैसले के तहत अब लिव-इन रिलेशन टूटने के बाद बलात्कार के मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे. हिमाचल पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश सीता राम मरड़ी ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में यह बात सामने रखी.
आपराधिक मामलों में बड़ा खुलासा
डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि आगामी समय में पुलिस इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करेगी और इसके लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. इस दौरान पुलिस विभाग हिमाचल प्रदेश ने उत्तरी खंड धर्मशाला द्वारा जारी पूर्व के वर्षों के आपराधिक मामलों में बड़ा खुलासा हुआ है. वर्ष 2019 में कांगड़ा-चंबा व ऊना के तहत 6344 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2018 में 6323 केस पंजीकृत हुए थे.
अपराध का ग्राफ
इसके तहत नॉर्थ जोन में पिछले नौ वर्षों 2010 से लेकर 2019 में सबसे कम मर्डर के मामले दर्ज हुए हैं. 2010 में 41 हत्या, 2011 में 42, 2013 में 44, 2015 में 45, 2016 में 34, 2017 में 36, 2018 में 39 और 2019 में 29 मामले दर्ज हुए हैं. हत्या के प्रयास में पूर्व के वर्ष में 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सभी को सुलझाने की बात पुलिस विभाग ने की है. वहीं, उत्तरी खंड धर्मशाला में पूर्व वर्ष में 75 ब्लात्कार के मामले दर्ज किए हैं. इनमें अधिकतर मामलों में अपराधी या तो पीडि़तों के परिचित थे या उनमें पूर्व में पारस्परिक सहमति भी रही थी.
महिला के विरुद्ध अत्याचार
महिला के विरुद्ध अत्याचार के तहत पूर्व के वर्ष में 71 मामले दर्ज हुए हैं. इसके अलावा ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल ऐप लांच किया गया है, जिसमें लोग अपनी पहचान बताए बिना ही आरोपी के बारे में पुलिस को सूचित कर सकते हैं.
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HP Bureau
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