इन उद्योगों को लॉकडॉन-2 के दौरान मिलेगी गति

हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
 शिमला।

सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों में प्रदेश में मनरेगा कार्यों को अनुमति दी गई है।


20 अप्रैल से प्रदेश में मनरेगा समेत अन्य काम शुरू हो जाएंगे। इस दौरान मरनेगा कामगारों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में विनिर्माण क्षेत्र  की एक्टिविटी को भी मंजूरी दी है। इसमें सीमेंट फैक्ट्रियां, फार्मा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कई उद्योग शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश में इन सभी उद्योगों में 20 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियों में करीब तीन हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं जबकि अप्रत्यक्ष रूप से कई ट्रक ऑपरेटर्स और कई तरह के लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। प्रदेश में वर्तमान में एसीसी सीमेंट बरमाणा बिलासपुर, अल्ट्राटेक और अम्बुजा समेत सात सीमेंट प्लांट हैं।

अभी तक पूरे फार्मा उद्योग को मंजूरी नहीं थी। अब हर फार्मास्यूटिकल कंपनी निर्माण कार्य शुरू कर पाएगी। बद्दी, नालागढ़, अंब दवा उद्योग का काम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। अभी कुछ कंपनियां है जो दवा बनाने का काम नहीं कर रही थीं। हालांकि इसके लिए भारत सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा। प्रदेश में टेक्सटाइल की वर्धमान ग्रुप बड़ी इंडस्ट्री है।
फूड प्रोसेसिंग उद्योग, सड़कों का निर्माण,  ग्रामीण क्षेत्रों में भवन और औद्योगिक प्रोजक्ट का निर्माण किया जा सकेगा। सब्जी और फल ठेला लगाने, किराना दुकानें, मछली पालन, कुरियर, ई-कॉमर्स सेवाएं बहाल होंगी। प्लंबर, इलैक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कारपेंटर भी काम कर सकेंगे। बैंक और एटीएम सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। 

सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों में छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी।

दिशा-निर्देशों के अनुसार लोग बस, मेट्रो, हवाई, ट्रेन से सफर नहीं कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। बाहर निकलते समय मुंह को मास्क से ढकना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को जुर्माना देना होगा। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे। लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही पर रोक जारी रहेगी।




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