प्रवासी मजदूरों को राशन न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, मांगा जवाब

हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
शिमला।

प्रदेश में हजारों प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री व अन्य मूलभूत सुविधाएं न मिलने संबंधी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से 22 अप्रैल तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी सुभाष चंदरन की ओर से दायर जनहित याचिका की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए। पेशे से वकील प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करके प्रदेश सरकार को हजारों प्रवासी मजदूरों को राशन सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं देने की गुहार लगाई है।
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प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं जिसमें कि खाद्य सामग्री व अन्य रहने योग्य सुविधाएं शामिल है, देने में विफल रही है। प्रार्थी ने याचिका में भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अन्य हाईकोर्ट की ओर से इस बाबत जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कोर्ट से आग्रह किया है कि सरकार को इन प्रवासी मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं देने के जरूरी निर्देश दिए जाएं। मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।


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