31 दिसंबर, 1 और 2 जनवरी को दाखिल होंगे पंचायतीराज संस्थाओं के नामांकन पत्र
हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
हमीरपुर।
जिला में नगर निकायों के नामांकन के बाद अब पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की तैयारियां भी आरंभ कर दी गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर उम्मीदवार 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को प्रात: 11 बजे से सायं 3 बजे तक संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकरी देवाश्वेता बनिक ने बताया कि 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 6 जनवरी को प्रात: 10 बजे से सायं 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 6 जनवरी को नाम वापस लेने की समयावधि पूर्ण होने के उपरांत उम्मीदवारों की सूची एवं चुनाव चिन्ह जारी कर दिए जाएंगे।
देवाश्वेता बनिक ने बताया कि नामांकन के लिए निम्रलिखित दस्तावेज एवं औपचारिकताएं जरूरी हैं : -
1. अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में विर्निदिष्ट स्थान पर दर्ज होना अनिवार्य है और निर्वाचन हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो।
2. नामांकन पत्र (प्ररूप-18)।
3. न देय प्रमाण पत्र (प्ररूप-18 क) जो पंचायत सचिव द्वारा जारी तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति पंचायत समिति सदस्यों के पद पर रहे हो उनके लिए न देय प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति तथा जो जिला परिषद सदस्यों के रूप में कार्यरत रहे हो उनके लिए सचिव जिला परिषद द्वारा जारी किया जायेगा।
4. शपथ पत्र (प्ररूप-19)।
5. नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र/घोषणा पत्र (अनुबन्ध-।) जिसमें अभ्यर्थी अपने चरित्र बारे भी घोषणा करेगा।
6. यदि कोई पद आरक्षित है तो उस आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र (विहित प्राधिकारी द्वारा जारी) अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अभ्यर्थी प्राप्ति रसीद अपने साथ ले जाना सुनिश्चित करें।
8. नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में अभ्यर्थियों की प्रतिभूति निक्षेप राशि अलग-अलग स्तर की होगी। जिला परिषद उम्मीदवार के लिए यह राशि 200 रुपये है। महिला एवं अनुसूचित जाति-जनजाति उम्मीदवार के लिए यह राशि 100 रुपये होगी। पंचायत समिति सदस्य, पंचायत प्रधान और उपप्रधान के लिए यह राशि 150 रुपये है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 75 रुपये होगी। पंचायत सदस्य के लिए यह राशि 100 रुपये होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 50 रुपये है।
9. नामांकन प्रक्रिया एवं प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
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