चरस मामले: पूर्व विधायक का बेटा कोर्ट से रिहा


हिमाचल क्राइम न्यूज़ || ब्यूरो मंडी||00 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए पूर्व कांग्रेसी विधायक बंबर ठाकुर के बेटे समेत एक अन्य नाबलिग को जूवेनाइल कोर्ट  पेश किया गया। दसवीं के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के रिकार्ड के आधार पर आरोपी को रिहा कर दिया गया है।
जबकि अन्य दूसरे नाबालिग को भी रीलिज किया गया है। हालांकि, मामले में पूर्व विधायक के बेटे के नाबालिग अथवा बालिग होने को लेकर पेच फंसा हुआ है। पंचायत रिकार्ड और आधार कार्ड तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में नाबालिग के उम्र में भिन्नता के पहलू पर पुलिस जांच कर रही है।  

पुलिस नाके पर पकड़ा गया था


उधर, कोर्ट ने अभी तक की पुलिस जांच को आधार मानते हुए दोनों नाबालिगों को मामले में रिलीज कर दिया है। कुछ दिन पहले ही बिलासपुर के पूर्व विधायक का बेटा 500 ग्राम चरस के साथ तीन अन्य साथियों के साथ मंडी के भ्यूली में पुलिस नाके के दौरान पकड़ा गया था। साथियों में एक नाबालिग जबकि दो साथी बालिग थे।
वारदात में शामिल गाड़ी भी पूर्व विधायक के नाम से पंजीकृत है। एएसपी मंडी भूपेंद्र कंवर ने कहा कि दोनों नाबालिगों को कोर्ट में पेश किया गया है। दोनों को कोर्ट ने रिलीज कर दिया है। उन्होंने पंचायत और आधार कार्ड में जन्मतिथि की भिन्नता पर कहा कि पुलिस इस पहलू पर जांच कर रही है। 

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