हमीरपुर के 2 वार्ड बने कन्टेनमेंट क्षेत्र
हिमाचल क्राइम न्यूज़
हमीरपुर। संवाद सूत्र
कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के कारण ग्राम पंचायत धनेटा के दो वार्डों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एसडीएम नादौन विजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार धनेटा पंचायत के वार्ड नंबर 2 गांव घलोल में बाबू की दुकान को जोड़ने वाले सड़क की दाईं ओर से गांव की सीमा तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 6 गांव बखरूं में केवल जितेंद्र कुमार के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।
हमीरपुर। संवाद सूत्र
कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के कारण ग्राम पंचायत धनेटा के दो वार्डों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एसडीएम नादौन विजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार धनेटा पंचायत के वार्ड नंबर 2 गांव घलोल में बाबू की दुकान को जोड़ने वाले सड़क की दाईं ओर से गांव की सीमा तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 6 गांव बखरूं में केवल जितेंद्र कुमार के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।
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