हिमाचल उच्च न्यायलय के निर्देश: सिरमौर और सोलन से शिमला न भेजे जाएं कोरोना मरीज
हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। लीगल संवाददाता
हिमाचल हाईकोर्ट ने सिरमौर और सोलन जिलों के कोरोना संक्रमित मरीजों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के लिए तब तक स्थानांतरित न करने का निर्देश जारी किए हैं, जब तक इन जिलों के अस्पतालों की क्षमता उक्त रोगियों को भर्ती करने से बाहर नहीं हो जाती। कोर्ट ने ऐसे रोगियों को उन्हीं स्थानों पर उनके इलाज के लिए प्राथमिकता देने के आदेश भी जारी किए। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने यह आदेश इंद्रजीत सिंह की ओर से दायर एक याचिका पर दिए। याचिका में राज्य सरकार के 16 जुलाई 2020 के आदेश को चुनौती दी गई है। जिसमें जोनल अस्पताल शिमला को शिमला और किन्नौर के जिलों के अलावा, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए भी कोविड केयर अस्पताल घोषित किया गया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि 15 मई को हुई एक बैठक में उपकरणों और कर्मचारियों का समग्र विश्लेषण किया गया था और इसने स्वयं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अस्पताल की कमियों को पूरी तरह से सुसज्जित करने और स्थिति को संभालने के लिए प्रतिबिंबित किया था। इसके अलावा, कर्मचारियों के जोखिम को कम करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है। 12 पल्स ऑक्सीमीटर, 1 डिफाइब्रिलेटर, इलेक्ट्रिक सक्शन मशीनें - आईसीयू के लिए 1 और कोविड वार्ड के लिए 4, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, 10 ऑक्सीजन रेगुलेटर, 1 वीडियो लैरिंजोस्कोप, 12 सिरिंज इन्फ्यूजन पंप, स्क्रब स्टेशन, पोर्टेबल एक्स-रे और अल्फा बेड गद्दे भी आवश्यक हैं। । याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि ऐसी स्थिति में जब डीडीयू पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो मरीजों को सोलन और सिरमौर से डीडीयू, शिमला में स्थानांतरित करना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा।
सात अगस्त को मामले पर हुई सुनवाई के दौरान निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने न्यायालय को बताया था कि अस्पताल में चौबीस वेंटिलेटर हैं और बुनियादी ढांचे को देखते हुए एक एनेस्थेटिस्ट केवल छह वेंटिलेटर संभाल सकता है। हालांकि, कोर्ट को यह बताया कि अब वेंटिलेटर को संभालने के लिए दो एनेस्थेटिस्ट काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही दो एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध हैं, 12 वेंटिलेटर के लिए अभी भी एनेस्थेटिस्ट नहीं हैं। इसलिए जब डीडीयू में बुनियादी ढांचा ही अधूरा है तो सरकार का सिरमौर और सोलन से मरीजों को स्थानांतरित करने का यह आदेश सही नही है। मामले को 17 अगस्त को सुनवाई के लिए निर्धारित किया।
शिमला। लीगल संवाददाता
फ़ाइल फ़ोटो:हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय |
हिमाचल हाईकोर्ट ने सिरमौर और सोलन जिलों के कोरोना संक्रमित मरीजों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के लिए तब तक स्थानांतरित न करने का निर्देश जारी किए हैं, जब तक इन जिलों के अस्पतालों की क्षमता उक्त रोगियों को भर्ती करने से बाहर नहीं हो जाती। कोर्ट ने ऐसे रोगियों को उन्हीं स्थानों पर उनके इलाज के लिए प्राथमिकता देने के आदेश भी जारी किए। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने यह आदेश इंद्रजीत सिंह की ओर से दायर एक याचिका पर दिए। याचिका में राज्य सरकार के 16 जुलाई 2020 के आदेश को चुनौती दी गई है। जिसमें जोनल अस्पताल शिमला को शिमला और किन्नौर के जिलों के अलावा, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए भी कोविड केयर अस्पताल घोषित किया गया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि 15 मई को हुई एक बैठक में उपकरणों और कर्मचारियों का समग्र विश्लेषण किया गया था और इसने स्वयं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अस्पताल की कमियों को पूरी तरह से सुसज्जित करने और स्थिति को संभालने के लिए प्रतिबिंबित किया था। इसके अलावा, कर्मचारियों के जोखिम को कम करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है। 12 पल्स ऑक्सीमीटर, 1 डिफाइब्रिलेटर, इलेक्ट्रिक सक्शन मशीनें - आईसीयू के लिए 1 और कोविड वार्ड के लिए 4, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, 10 ऑक्सीजन रेगुलेटर, 1 वीडियो लैरिंजोस्कोप, 12 सिरिंज इन्फ्यूजन पंप, स्क्रब स्टेशन, पोर्टेबल एक्स-रे और अल्फा बेड गद्दे भी आवश्यक हैं। । याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि ऐसी स्थिति में जब डीडीयू पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो मरीजों को सोलन और सिरमौर से डीडीयू, शिमला में स्थानांतरित करना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा।
सात अगस्त को मामले पर हुई सुनवाई के दौरान निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने न्यायालय को बताया था कि अस्पताल में चौबीस वेंटिलेटर हैं और बुनियादी ढांचे को देखते हुए एक एनेस्थेटिस्ट केवल छह वेंटिलेटर संभाल सकता है। हालांकि, कोर्ट को यह बताया कि अब वेंटिलेटर को संभालने के लिए दो एनेस्थेटिस्ट काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही दो एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध हैं, 12 वेंटिलेटर के लिए अभी भी एनेस्थेटिस्ट नहीं हैं। इसलिए जब डीडीयू में बुनियादी ढांचा ही अधूरा है तो सरकार का सिरमौर और सोलन से मरीजों को स्थानांतरित करने का यह आदेश सही नही है। मामले को 17 अगस्त को सुनवाई के लिए निर्धारित किया।
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