बस कंडक्टर के साथ मारपीट व वर्दी फाड़ने मामले पर कोर्ट ने दी आरोपी को इतने समय कि सज़ा
हिमाचल क्राइम न्यूज़
बीबीएन। अमनदीप सैनी
नालागढ़ के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने एचआरटीसी के परिचालक के साथ मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को छह माह का कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि वर्ष 2012 में एचआरटीसी की बस नालागढ़ से शिमला जा रही थी। इस बस में परिचालक रामलोक ड्यूटी पर थे.
जैसे ही वह छियाछी के पास पहुंचे तो वहां विनोद कुमार बस में चढ़ने लगे। उसी दौरान कुछ सवारियां उतर रही थीं। परिचालक रामलोक ने विनोद को कहा कि वह पहले सवारियों को उतरने दे, उसके बाद बस में चढ़े। इतने में विनोद कुमार भड़क गया और परिचालक के साथ झगड़ा करने लगा।
देखते ही देखते मारपीट पर उतर आया और उसकी वर्दी तक फाड़ दी। साथ ही उसने मारपीट की और परिचालक की टिकट काटने वाली मशीन भी तोड़ दी। परिचालक ने रामशहर थाने में विनोद के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) जितेंद्र सैणी ने विनोद कुमार को धारा 353 के तहत छह माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना, 332 के तहत छह माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना, 506 के तहत छह माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना तथा 3 पीडीपी के तहत छह माह की कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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