ऊना: बाहरी राज्य में बस आवाजाही करवाना पड़ा बस मालिक को भारी, मामला दर्ज़

हिमाचल क्राइम न्यूज़
ऊना। (जतिन)

सरकार ने हालांकि अभी इंटरस्टेट बसों को चलाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, परंतु यहां एक निजी बस संचालक ने बिना अनुमति ही इंटर स्टेट बस का संचालन शुरू कर दिया। पुलिस को जानकारी मिली तो उन्होंने चालक के खिलाफ कोविड 19 की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। बिना किसी परमिशन के इंटरस्टेट रूट पर बस चलाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

जिला पुलिस ने निजी बस एच.पी. 72सी-5857 के बस चालक सुखदेव निवासी बरमला माजरा तहसील नंगल, जिला रोपड़ के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 271 आई.पी.सी. तथा 51 डी.एम. एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल और पंजाब बार्डर पर भटोली पुलिस बैरियर के निकट सायं के समय नंगल की तरफ से निजी बस आ रही थी जिसमें सवारियां बैठी हुई थी। 
पुलिस ने इसे रोका और इसके खिलाफ कार्रवाई की। कोविड-19 के चलते अंतर्राज्यीय बस सेवा प्रतिबंधित है और यह चालक बिना अनुमति के पंजाब से हिमाचल में सवारियां ला रहा था।

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