अनलॉक 5.0 कि गाईडलाइन जारी, 1 अक्टूबर से होंगी लागू

हिमाचल क्राइम न्यूज़
नई दिल्ली।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने अनलॉक 5 (Unlock 5) के लिए गाइडलाइंस (Unlock 5.0 Guidelines) जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स (Cinema Halls & Multiplexes) 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे। इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। वहीं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनुमति के बाद स्पोर्ट्सपर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोला जा सकता है। यहां जानिए क्या-क्या रहेगा खुला..


क्या-क्या रहेगा खुला
-केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।

-भारत सरकार ने सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स / स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए / एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

-15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी।

- इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी। जिन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी

-अनलॉक-5 की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं।

-सरकार ने ये साफ किया है ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

-वहीं छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों / संस्थानों में जा सकते हैं।

-मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFO) द्वारा जारी किया जाएगी।

-वहीं, सबको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी गई है।

सरकार ने जारी की अनलॉक-5 की गाइडलाइंस, 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हाल

इन पर रहेगी पाबंदी

-सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

-ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

-भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।

-व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।

-बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा।

-अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।

-गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा है और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा है।

-कंटेनमेंट ज़ोन्स में नियमों में सख्ती रहेगी। वहीं अहम यह भी है कि केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट ज़ोन्स के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं। लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा. जरूरी होने पर केंद्र से परामर्श करके ही फैसला लेना होगा।

बता दें कि अनलॉक 4 (Unlock 4 Guideliens) में केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर आंशिक रियायत दी थी। 21 सितंबर से देशभर में आंशिक तौर पर स्कूल खोले जा रहे हैं हालांकि अभी भी ज्यादातर राज्यों में स्कूल बंद हैं। कुछ राज्य स्कूल खोलने के लिए केंद्र की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं।

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