गाड़ी का बीमा खरीदना है जरूरी, बीमा रिन्यू कराने से पहले इन बातों का रखें ख्याल

हिमाचल क्राइम न्यूज़ 
शिमला / नई दिल्ली। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट

मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद वाहन बीमा कराना जरूरी हो गया है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर बिना बीमा के मोटर व्हीकल चलाना एक दण्डनीय अपराध है. बिना बीमा के सार्वजनिक स्थल पर मोटर व्हीकल चलाने पर आपको दो हजार रुपये हर्जाना या तीन साल की सजा हो सकती है. गाड़ी का बीमा या पहले से लिए गए बीमा को रिन्यू कराते समय आपको कुछ बातों पर आवश्य ध्यान देना चाहिए.

बता दें कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेना जरूरी होता है जबकि ओन डैमेज वैकल्पिक है. थर्ड-पार्टी के तहत सड़क पर चलने वाले किसी व्यक्ति या दूसरे की गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई होती है. ओन डैमेज में अपनी गाड़ी को हुए नुकसान के लिए कवर मिलता है।

ऑनलाइन खरीद सकते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके अलावा आप इंश्योरेस एग्रीगेटर जैसे Policybazaar.com और coverfox.com के माध्यम से भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं.

एड-ऑन सुविधावाला बीमा लें
मोटर बीमा पॉलिसी के तहत आप अपने अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके एड-ऑन की सुविधा ले सकते हैं. ये कवर नए वाहनों पर क्लेम पेयबल को बढ़ाता है. लेकिन आपके पास पुराना वाहन है तो इस कवर का कोई लाभ नहीं है.

प्रीमियम की तुलना करें
अगर आप वाहन को खरीदने जा रहे हैं तो बाजार में उपलब्ध बीमा कंपनियों की तुलना आवश्य करें. आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे बीमा कंपनियों की तुलना कर सकते हैं. इससे आपको कम प्रीमियम वाले बीमा के बारे में पता चल जाएगा.

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