हमीरपुर:बफड़ी पंचायत के गांव थाना लोहारां में बनाया कंटेनमेंट जोन
हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
हमीरपुर।
कोरोना संक्रमण के पॉजीटिव मामले सामने आने पर हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बफड़ीं के वार्ड नंबर 3 गांव थाना लोहारां में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश के अनुसार गांव थाना लोहारां में लघवान-टौणी देवी सडक़ की बाईं ओर अजीत चंद के घर से विजय कुमार के घर तक और इसी सडक़ की दाईं ओर भागीरथ के घर से नरेश कुमार के घर तक कंटेनमेंट जोन रहेगा। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी आगामी आदेशों तक समाप्त कर दी गई है।
लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
हमीरपुर।
फ़ाइल फ़ोटो: हरिकेश मीना, उपायुक्त हमीरपुर |
कोरोना संक्रमण के पॉजीटिव मामले सामने आने पर हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बफड़ीं के वार्ड नंबर 3 गांव थाना लोहारां में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश के अनुसार गांव थाना लोहारां में लघवान-टौणी देवी सडक़ की बाईं ओर अजीत चंद के घर से विजय कुमार के घर तक और इसी सडक़ की दाईं ओर भागीरथ के घर से नरेश कुमार के घर तक कंटेनमेंट जोन रहेगा। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी आगामी आदेशों तक समाप्त कर दी गई है।
लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
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