Video:अब क्या गैर हिमाचली ले सकेंगे जमीन...?
हिमाचल क्राइम न्यूज़
ब्यूरो शिमला।
प्रदेश में धारा 118 में संशोधन की एक खबर सोशल मीडिया में इस कदर वायरल हो गई है, जिसने जयराम सरकार को परेशानी में डाल दिया है. यह खबर वैसे तो बहुत पुरानी है,
लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी और सोशल मीडिया में लोग सरकार को खूब खरीखोटी सुना रहे थे. सरकार ने इसकी गंभीरता को समझते हुए रविवार को अधिकारिक बयान जारी कर इस खबर का खंडन किया है.
इस खबर के मुताबिक धारा 118 में संशोधन कर राज्य में कार्यरत बाहर के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिमाचल में जमीन लेने में छूट दी गई है. इस खबर के अनुसार गैर हिमाचली अब अपने बच्चों के नाम प्रदेश में जमीन खरीद सकेंगे.
इस खबर के मुताबिक धारा 118 में संशोधन कर राज्य में कार्यरत बाहर के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिमाचल में जमीन लेने में छूट दी गई है. इस खबर के अनुसार गैर हिमाचली अब अपने बच्चों के नाम प्रदेश में जमीन खरीद सकेंगे.
मीडिया में इस खबर वायरल होने के बाद लोग सरकार पर हिमाचल को बेचने का आरोप मढ़ने लगे. वहीं आज इस पूरे मामले पर सरकार ने साफ किया है कि धारा 118 में न कोई संशोधन किया गया है और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना है. न ही ऐसी कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी की गई है.
धारा 118 के तहत कोई भी गैर हिमाचली जमीन नहीं खरीद सकता है
भाजपा के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इन अफवाहों का खंडन करना शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि हिमाचल में भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत कोई भी गैर हिमाचली जमीन नहीं खरीद सकता है.
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