Fraud Check Bounce:दस हजार का चेक बना दिया एक लाख 10 हजार का, केस
हिमाचल क्राइम न्यूज़
ब्यूरो शिमला। अभिषेक भारद्वाज
एक दुकानदार से चेक से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दस हजार के चेक को एक लाख 10 हजार का बना दिया और चेक बाउस होने पर दुकानदार के खिलाफ ही 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (Negotiable Instrument Act) के तहत शिकायत कर दी।
जब शिकायत में संलग्न चेक का अवलोकन किया तो सारी बात सामने आ गई। बता दें कि पुलिस थाना परवाणू को न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर -2 कसौली से धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शिकायतकर्ता बुद्धि राम प्रोपराइटर मैसर्ज बुद्धि राम सन्स गांव शकरोड़ी तहसील सुन्नी जिला शिमला का शिकायत पत्र प्राप्त हुआ।
शिकायत पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता की दुकान गांव शकरोड़ी तहसील सुन्नी जिला शिमला में है। यह अपनी दुकान के लिए सामान मैसर्ज परवाणू ट्रेडिंग कंपनी मयूर कंप्लेक्स परवाणू, जिसका प्रोपराइटर राम गोपाल गर्ग है से खरीदता था। जो सामान लेने के लिए कभी खुद जाता था तथा कभी-कभी इस कंपनी के सेल्जमैन के द्वारा मंगवाता था। सामान की कीमत का भुगतान नकदी व चेक द्वारा करता था। मंगवाए सामान की पेमेंट परवाणू ट्रेडिंग कंपनी को दस हजार का चेक देकर की। चेक के ऊपर दस हजार रुपए शब्दों व अंकों में लिखे थे।
कुछ समय पश्चात राम गोपाल गर्ग ने बताया कि उपरोक्त चेक गुम हो गया है। शिकायतकर्ता ने नकद राशि देकर भुगतान कर दिया। कुछ समय बाद उसे राम गोपाल के वकील द्वारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन नोटिस प्राप्त हुआ। नोटिस में 1 लाख दस हजार की मांग की गई थी।
राम गोपाल गर्ग ने इसके खिलाफ 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन शिकायत कर दी। शिकायत करने के उपरांत कोर्ट से शिकायत से संबंधित कागजात व चेक प्राप्त किया। जब शिकायत में संलग्न चेक का अवलोकन किया तो जो दस हजार रुपए का चेक शिकायतकर्ता ने दिया था और राम गोपाल गर्ग जिसे गुम होना बतलाया था में राम गोपाल गर्ग व उसके नौकर ने एक लाख आगे लिखकर इसे एक लाख दस हजार का बना दिया।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इन लोगों ने इसके साथ, छल व धोखाधड़ी की है। अपराधिक षड्यंत्र रचकर असल चेक में बेमाइनी व कपट से चेक को एक लाख दस हजार रुपए का बना दिया। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 व 120B भारतीय दंड संहिता मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
ब्यूरो शिमला। अभिषेक भारद्वाज
एक दुकानदार से चेक से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दस हजार के चेक को एक लाख 10 हजार का बना दिया और चेक बाउस होने पर दुकानदार के खिलाफ ही 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (Negotiable Instrument Act) के तहत शिकायत कर दी।
जब शिकायत में संलग्न चेक का अवलोकन किया तो सारी बात सामने आ गई। बता दें कि पुलिस थाना परवाणू को न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर -2 कसौली से धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शिकायतकर्ता बुद्धि राम प्रोपराइटर मैसर्ज बुद्धि राम सन्स गांव शकरोड़ी तहसील सुन्नी जिला शिमला का शिकायत पत्र प्राप्त हुआ।
शिकायत पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता की दुकान गांव शकरोड़ी तहसील सुन्नी जिला शिमला में है। यह अपनी दुकान के लिए सामान मैसर्ज परवाणू ट्रेडिंग कंपनी मयूर कंप्लेक्स परवाणू, जिसका प्रोपराइटर राम गोपाल गर्ग है से खरीदता था। जो सामान लेने के लिए कभी खुद जाता था तथा कभी-कभी इस कंपनी के सेल्जमैन के द्वारा मंगवाता था। सामान की कीमत का भुगतान नकदी व चेक द्वारा करता था। मंगवाए सामान की पेमेंट परवाणू ट्रेडिंग कंपनी को दस हजार का चेक देकर की। चेक के ऊपर दस हजार रुपए शब्दों व अंकों में लिखे थे।
कुछ समय पश्चात राम गोपाल गर्ग ने बताया कि उपरोक्त चेक गुम हो गया है। शिकायतकर्ता ने नकद राशि देकर भुगतान कर दिया। कुछ समय बाद उसे राम गोपाल के वकील द्वारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन नोटिस प्राप्त हुआ। नोटिस में 1 लाख दस हजार की मांग की गई थी।
राम गोपाल गर्ग ने इसके खिलाफ 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन शिकायत कर दी। शिकायत करने के उपरांत कोर्ट से शिकायत से संबंधित कागजात व चेक प्राप्त किया। जब शिकायत में संलग्न चेक का अवलोकन किया तो जो दस हजार रुपए का चेक शिकायतकर्ता ने दिया था और राम गोपाल गर्ग जिसे गुम होना बतलाया था में राम गोपाल गर्ग व उसके नौकर ने एक लाख आगे लिखकर इसे एक लाख दस हजार का बना दिया।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इन लोगों ने इसके साथ, छल व धोखाधड़ी की है। अपराधिक षड्यंत्र रचकर असल चेक में बेमाइनी व कपट से चेक को एक लाख दस हजार रुपए का बना दिया। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 व 120B भारतीय दंड संहिता मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
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