एक्सीडेंट होने पर देना होगा मुआवजा, नहीं तो गाड़ी की होगी नीलाम

हिमाचल क्राइम न्यूज़ 
ब्यूरो। संवाददाता
फाइल फोटो

गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है. हाल ही में पंजाब स्टेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार अगर कोई कार मालिक किसी एक्सीडेंट में लिप्त हुआ और एक्सीडेंट में ​किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या वह घायल हो जाता है या प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो एक्सीडेंट करने वाले को पर्याप्त सिक्योरिटी अमाउंट या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस डॉक्युमेंट देना होगा. 


अगर आपकी कार से किसी का एक्सीडेंट हुआ तो नए नियम के तहत आपको एक्सीडेंट के शिकार शख्स को मुआवजा देना होगा. अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो थर्ड पार्टी डॉक्युमेंट सबमिट करना होगा. अगर आप इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी से हाथ धोना पड़ेगा.


अगर इन दोनों शर्तों को कार मालिक पूरा नहीं कर पाता है तो उसे अपनी कार से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि कार की 3 महीने के अंदर नीलामी कर दी जाएगी. यह नीलामी उस एरिया के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी. 



नीलामी से आए पैसे को मुआवजे में दिया जाएगा
यह नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को जारी हुआ है. इसमें कहा गया है कि नीलामी से आए पैसे को एक्सीडेंट के शिकार हुए व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यह नोटिफिकेशन आधिकारिक गजट में पब्लिश होने के बाद 8 अप्रैल से अमल में आ गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 13 सितंबर को निर्देश दिया था कि वे एक्सीडेंट में लिप्त ऐसे व्हीकल्स, जिनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, की बिक्री कर एक्सीडेंट के शिकार व्यक्ति को मुआवजा देने के नियम लेकर आएं. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 12 हफ्तों का वक्त दिया था. लेकिन पंजाब में इस बारे में नोटिफिकेशन 8 महीने बाद सार्वजनिक हुआ है.


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Report:-HCN Correspondent
Himachal Crime News
HP Bureau



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