55 रुपये जमा करने पर मिलेगी 3 हजार की मंथली पेंशन
हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
स्टाफ रिपोर्टर
मोदी सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (PMSYM) के जरिए आप हर महीने 3,000 रुपये पेंशन पा सकते हैं. दरअसल, मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों लोगों के लिए यह पेंशन योजना शुरू की है. आपको इसके लिए कितनी रकम का योगदान करना है यह आपकी आयु के हिसाब से तय होगा.
इस योजना में अगर पेंशन लेने वाले शख्स की मौत हो जाती है, तो रकम उनके जीवनसाथी को भी मिलने का प्रावधान किया गया है. स्कीम के तहत लाभार्थी अपने खाते में जितने का योगदान करेगा, सरकार भी उसके खाते में अपनी तरफ से उतनी ही रकम का योगदान करेगी.
>> आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हों.
>> आपकी आयु 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
>> आपकी मासिक आमदनी 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम के लिए योग्य नहीं हैं.
किन दस्तावेजों की जरूरत
>> आधार कार्ड
>> बचत खाता/जनधन खाता, साथ में IFSC कोड
>> मोबाइल नंबर
कैसे करें अप्लाई
EPFO इंडिया की वेबसाइट पर आप अपने नजदीकी CSC का पता लगा सकते हैं. इसके अलावा, LIC के ब्रांच ऑफिस, ESIC, EPFO या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस जाकर भी अपने नजदीकी CSC सेंटर का पता लगा सकते हैं.
कितने का योगदान
>> आप 18 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये पेंशन के लिए हर महीने 55 रुपये निवेश जरूरी.
>> आप 29 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये पेंशन के लिए हर माह 100 रुपये का निवेश.
>> आप 40 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये पेंशन के लिए हर महीने 200 रुपये का निवेश करना होगा.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/MiscPDFs/Scheme_PM-SYM.pdf
स्टाफ रिपोर्टर
मोदी सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (PMSYM) के जरिए आप हर महीने 3,000 रुपये पेंशन पा सकते हैं. दरअसल, मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों लोगों के लिए यह पेंशन योजना शुरू की है. आपको इसके लिए कितनी रकम का योगदान करना है यह आपकी आयु के हिसाब से तय होगा.
इस योजना में अगर पेंशन लेने वाले शख्स की मौत हो जाती है, तो रकम उनके जीवनसाथी को भी मिलने का प्रावधान किया गया है. स्कीम के तहत लाभार्थी अपने खाते में जितने का योगदान करेगा, सरकार भी उसके खाते में अपनी तरफ से उतनी ही रकम का योगदान करेगी.
>> आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हों.
>> आपकी आयु 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
>> आपकी मासिक आमदनी 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम के लिए योग्य नहीं हैं.
किन दस्तावेजों की जरूरत
>> आधार कार्ड
>> बचत खाता/जनधन खाता, साथ में IFSC कोड
>> मोबाइल नंबर
कैसे करें अप्लाई
EPFO इंडिया की वेबसाइट पर आप अपने नजदीकी CSC का पता लगा सकते हैं. इसके अलावा, LIC के ब्रांच ऑफिस, ESIC, EPFO या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस जाकर भी अपने नजदीकी CSC सेंटर का पता लगा सकते हैं.
कितने का योगदान
>> आप 18 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये पेंशन के लिए हर महीने 55 रुपये निवेश जरूरी.
>> आप 29 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये पेंशन के लिए हर माह 100 रुपये का निवेश.
>> आप 40 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये पेंशन के लिए हर महीने 200 रुपये का निवेश करना होगा.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/MiscPDFs/Scheme_PM-SYM.pdf
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