रामस्वरूप के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

हिमाचल क्राइम न्यूज़
लक्की शर्मा, ब्यूरो मंडी।

भाजपा के प्रत्याशी सांसद रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ आयकर रिटर्न समय पर न भरने पर शुक्रवार को एक याचिका कांग्रेस ने हाईकोर्ट में दाखिल की है। यह याचिका जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव लाभ सिंह ने दायर की है। इसमें उन्होंने न्यायालय से मांग की है कि इस याचिका पर जल्दी फैसला लिया जाए। मंडी में संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा और कार्यकारी जिलाध्यक्ष शशी शर्मा, प्रवक्ता केशव नायक ने यह जानकारी दी।उन्होंने कहा कि सांसद ने इनकम टैक्स रिटर्न चार सालों तक भरी नहीं। जैसे ही चुनाव आया तो उन्होंने एकमुश्त रिटर्न दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कि इसमें इनकम टैक्स कमिशनर ने सरकार के दबाव के चलते उनसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करवा दी। उन्होंने कहा कि बतौर सांसद उन्होंने टैक्स नियमों का उल्लंघन किया है। इस पर न्यायालय संज्ञान लें और जल्दी फैसला सुनाएं।


उन्होंने कहा कि इस मामले की एसपी मंडी को भी शिकायत की गई थी। अब हाईकोर्ट में मामला दाखिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की आरटीआई से सूचना ली गई थी इसके बाद ही यह मामला हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है। उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय इस संदर्भ में अवश्य कार्यवाही करेगा, क्योंकि टैक्स के नियम सभी के लिए बराबर है।


इन्कम टैक्स रिटर्न की तारीख 31 मार्च और 30 अक्तूबर निर्धारित की गई है, लेकिन सांसद चार सालों तक अपनी रिटर्न नहीं भर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रचार मंडी में पूरे युद्धस्तर पर चल रहा है। इस बार आश्रय शर्मा अवश्य ही भारी मत्तों से चुनाव जीतेंगे। इस मौके पर उनके साथ एडवोकेट अल्कनंदा, एडवोकेटआकाश शर्मा सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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Report:-Lucky Sharma
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